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शरद कन्सट्रक्शन कम्पनी ने PWD से न्यायालय के आदेश के अनुपालन की मांग उठाई

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25/05/2025 9:11 AM Total Views: 38613

गोरखपुर। शरद कन्सट्रक्शन कम्पनी, गोरखपुर ने उच्च न्यायालय के आदेश के दो वर्ष बीत जाने के बावजूद कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई है। कम्पनी ने मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर न्यायालय के आदेश के अनुपालन की मांग की है।

पत्र में कम्पनी ने उल्लेख किया है कि दिनांक 05 अगस्त 2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट सं0-18042 में आदेश पारित किया गया था, जिसके अनुपालन हेतु कम्पनी द्वारा दिनांक 07 जून 2024 एवं 10 मार्च 2025 को पत्र भी प्रेषित किए गए थे। इसके बावजूद अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, न ही कम्पनी को किसी प्रकार की कार्यवाही से अवगत कराया गया है।

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कम्पनी के अनुसार, अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड-3 द्वारा प्रहरी कमेटी से दिशा निर्देश मांगा गया था, जिस पर दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को प्रहरी कमेटी ने आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर दिए थे। स्थायी अधिवक्ता द्वारा भी 6 माह पूर्व इस पर अपनी राय दे दी गई थी, परन्तु अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।

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शरद कन्सट्रक्शन कम्पनी के निदेशक शरद कुमार सिंह ने विभाग से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्या कार्यवाही की जा रही है। साथ ही उन्होंने निविदा की फाइनेंसियल बिड शीघ्र खुलवाने की मांग की है।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश, स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद, तथा प्रहरी कमेटी को भी प्रेषित की गई है।

 


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